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औरंगाबाद बिहार

उपभोक्ता न्यायालय के आदेश पर चिट फंड कम्पनी ने लौटाई राशि

औरंगाबाद, बिहार।

पांच साल में राशि को दुगुना करने का झांसा देकर चिट फंड कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से ठगी करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने पैसे लौटाने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश पर चिट फंड कम्पनी वेलफेयर ने पीड़ित महिला को आधी राशि लौटा दी है।

जिले में पांच साल में दोगुना राशि का झांसा देने वाली एक कंपनी से जिला उपभोक्ता अदालत की पहल पर आवेदिका को कुल जमा मूलधन राशि लौटाई है। जबकि अन्य शेष राशि प्राप्ति के लिए न्यायालय में वाद चल रहा है।

मामला वेलफेयर बिल्डिंग इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड द्वारा झांसा देने की है। जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा निवासी कोशल्या देवी से कम्पनी ने दुगुना करने के नाम पर राशि जमा कराई गई थी। जब समय आया तो कम्पनी ने मूलधन भी नहीं लौटाया।
इस संबध में महिला ने जिला उपभोक्ता अदालत में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और न्याय की गुहार लगाई थी।
इस सम्बंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि शिकायत वाद संख्या 03/22 के सूचक कोशल्या देवी ने मार्च 2022 में वेलफेयर बिल्डिंग प्रायवेट लिमिटेड के प्रधान कार्यालय, शाखा कार्यालय और इंचार्ज पर केस की थी।

उसी मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में वेलफेयर बिल्डिंग कंपनी ने जिला उपभोक्ता अदालत के सदस्य बद्रीनारायण सिंह, बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगनरायण सिंह के उपस्थित में आवेदिका को 90 हजार का चेक प्रदान किया। इससे पूर्व 2 लाख 50 हजार रुपए कंपनी द्वारा सूचक को लौटाई गई है। सूचक ने 9 लाख 80 हज़ार रूपये के लिए जिला उपभोक्ता अदालत में वाद प्रस्तुत किया है।